महत्वपूर्ण अनुच्छेद
❇️ अनुच्छेद 1 :- भारत अर्थात India राज्यों का संघ होगा।
❇️ अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
❇️ अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
❇️ अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
❇️ अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
❇️ अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
❇️ अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
❇️ अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
❇️ अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
❇️ अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
❇️ अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
❇️ अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
❇️ अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
❇️ अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
❇️ अनुच्छेद 15 :- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक।
❇️ अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
❇️ अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
❇️ अनुच्छेद 18 :- उपाधियों का अंत
❇️ अनुच्छेद 19 :- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
❇️ अनुच्छेद 19 A :- सूचना का अधिकार
❇️ अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
❇️ अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
❇️ अनुच्छेद 21 A :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
NOTE - निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है।
❇️ अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
❇️ अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात श्रम पर प्रतिबंध
❇️ अनुच्छेद 24 :- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नही कराया जा सकता है।
❇️ अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
❇️ अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
❇️ अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
❇️ अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
❇️ अनुच्छेद 32 :-संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की आत्मा)
❇️ अनुच्छेद 39 A :- सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
❇️ अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
❇️ अनुच्छेद 44 :- समान नागरिक संहिता
❇️ अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
❇️ अनुच्छेद 48 A :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
❇️ अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
❇️ अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
❇️ अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
❇️ अनुच्छेद 51 A :- मूल कर्तव्य
❇️ अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
❇️ अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
❇️ अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
❇️ अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली
❇️ अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
❇️ अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
❇️ अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
❇️ अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
❇️ अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
❇️ अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
❇️ अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
❇️ अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
❇️ अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
❇️ अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
❇️ अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
❇️ अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
❇️ अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
❇️ अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
❇️ अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
❇️ अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
❇️ अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
❇️ अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
❇️ अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
❇️ अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
❇️अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
❇️ अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
❇️अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
❇️ अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
❇️ अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
❇️ अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
❇️ अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
❇️ अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
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